बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर नॉमिनी (या वैध नॉमिनी न हो तो कानूनी वारिस) मृत्यु क्लेम करता है। बीमा कंपनी पॉलिसी, मृत्यु का कारण और दस्तावेज़ जाँचती है, और पॉलिसी में तय राशि चुकाती है।
अंतिम समीक्षा 18 October 2026 को। सटीक ज़रूरतें आपकी पॉलिसी, बीमा कंपनी और लागू नियमों पर निर्भर करती हैं।
यह गाइड किसके लिए है
- जीवन बीमा पॉलिसी रखने वाले व्यक्ति के नॉमिनी और कानूनी वारिस
- टर्म, एंडोमेंट, मनी-बैक, यूनिट-लिंक्ड और दूसरी जीवन पॉलिसियाँ
चरण-दर-चरण
- पॉलिसी नंबर और बीमित व्यक्ति के विवरण के साथ बीमा कंपनी को मृत्यु की सूचना दें।
- क्लेम फ़ॉर्म और इस मामले में बीमा कंपनी को चाहिए दस्तावेज़ों की सूची लें।
- फ़ॉर्म और दस्तावेज़ जमा करें; कॉपी और पावती रखें।
- हर सवाल या जाँच का जवाब लिखित में दें।
- फ़ैसले का पत्र और भुगतान प्राप्त करें।
आमतौर पर माँगे जाने वाले दस्तावेज़
| दस्तावेज़ | क्यों ज़रूरी है |
|---|---|
| क्लेम फ़ॉर्म | मृत्यु क्लेम के लिए बीमा कंपनी का फ़ॉर्म। |
| स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र | मृत्यु का प्रमाण। |
| पॉलिसी दस्तावेज़, अगर उपलब्ध हो | पॉलिसी की पहचान; सिर्फ़ इसके न होने से क्लेम नहीं रुकता। |
| दावेदार का पहचान और पते का प्रमाण | पुष्टि करता है कि पैसा किसे मिल रहा है। |
| दावेदार का बैंक विवरण | भुगतान के लिए। |
| मेडिकल रिकॉर्ड, या दुर्घटना से मृत्यु में पुलिस रिपोर्ट | बीमा कंपनी को ज़रूरत हो तो मृत्यु का कारण बताते हैं। |
मामले के अनुसार बीमा कंपनी कम या दूसरे दस्तावेज़ माँग सकती है।
आम गलतियाँ
- परिवार को न बताना कि पॉलिसी है या नॉमिनी कौन है
- पॉलिसी दस्तावेज़ न मिलने के कारण क्लेम में देर करना
नियम क्या कहते हैं
- जिस मृत्यु क्लेम में जाँच की ज़रूरत नहीं, उसका निपटान क्लेम किए जाने के 15 दिन के भीतर होना है; जिसमें जाँच ज़रूरी हो, उसका 45 दिन के भीतर। [1]
- कोई भी जीवन बीमा क्लेम केवल दस्तावेज़ों की कमी या देर से सूचना के कारण अस्वीकार या बंद नहीं किया जाना है। [1]
जिन नियमों का हवाला दिया गया
- पॉलिसीधारकों के हितों के संरक्षण पर IRDAI मास्टर सर्कुलर, 2024 (IRDAI/PP&GR/CIR/MISC/117/9/2024, 5 September 2024)
शिकायत निवारण, जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा के क्लेम की समय-सीमा, लोकपाल के फ़ैसले।
Finobazaar ने इन नियमों की प्रकाशित प्रतियाँ 19 October 2026 को पढ़ीं। नियम बदलते हैं: मौजूदा पाठ irdai.gov.in पर या अपनी बीमा कंपनी से जाँचें।
ज़रूरी सीमाएँ
- माँगे जाने वाले दस्तावेज़ मृत्यु के कारण और पॉलिसी कितने समय से चल रही थी, इस पर निर्भर करते हैं।
- यह गाइड सामान्य प्रक्रिया बताती है; यह आपकी पॉलिसी की शर्तों या बीमा कंपनी के निर्देशों की जगह नहीं लेती।
- इन चरणों का पालन करने से क्लेम मिलने की गारंटी नहीं होती।
आधिकारिक संसाधन
- IRDAI की पॉलिसीधारक वेबसाइट (नए टैब में खुलता है)पॉलिसीधारकों के लिए IRDAI की साइट: उपभोक्ता जानकारी और शिकायत कैसे करें।
- शिकायत कैसे करें (IRDAI) (नए टैब में खुलता है)पहले बीमा कंपनी से शिकायत करें। अगर वह दो हफ़्ते में हल न करे, या आप संतुष्ट न हों, तो IRDAI तक ले जाएँ।
- बीमा भरोसा – IRDAI शिकायत पोर्टल (नए टैब में खुलता है)बीमा कंपनी से शिकायत करने के बाद उसके खिलाफ़ शिकायत दर्ज करें और उसकी स्थिति देखें।टोल-फ़्री 155255 या 1800 4254 732; ईमेल complaints@irdai.gov.in। IRDAI पॉलिसीधारक या दावेदार की शिकायत लेता है, उनकी ओर से लिखने वाले एजेंटों या दूसरे लोगों की नहीं।
- बीमा लोकपाल परिषद (नए टैब में खुलता है)बीमा कंपनी द्वारा शिकायत हल न होने पर बीमा लोकपाल से मुफ़्त शिकायत। ₹50 लाख तक के क्लेम।
पते 19 October 2026 को जाँचे गए।
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- जीवन बीमा मृत्यु क्लेम: दस्तावेज़ चेकलिस्टनॉमिनी या कानूनी वारिस से आमतौर पर माँगे जाने वाले दस्तावेज़। सिर्फ़ किसी दस्तावेज़ की कमी जीवन बीमा क्लेम अस्वीकार करने का कारण नहीं है।
- खोए या गुम पॉलिसी दस्तावेज़डुप्लिकेट पॉलिसी पाना और कागज़ न मिलने पर क्लेम करना।
- क्लेम अस्वीकार हुआ? शिकायत और बीमा लोकपालअस्वीकृति या कम भुगतान को कैसे चुनौती दें: बीमा कंपनी, IRDAI का बीमा भरोसा और लोकपाल।
