नॉमिनी या कानूनी वारिस से आमतौर पर माँगे जाने वाले दस्तावेज़। सिर्फ़ किसी दस्तावेज़ की कमी जीवन बीमा क्लेम अस्वीकार करने का कारण नहीं है।
सामान्य चेकलिस्ट आपकी पॉलिसी की शर्तों या बीमा कंपनी द्वारा आपके क्लेम के लिए दी गई सूची की जगह नहीं लेती। अपने मामले में क्या चाहिए, यह बीमा कंपनी से पूछें।
| दस्तावेज़ | यह किस काम का है | कब ज़रूरत पड़ सकती है | कंपनी के अनुसार अलग? |
|---|---|---|---|
| क्लेम फ़ॉर्म | बीमा कंपनी का मृत्यु क्लेम फ़ॉर्म। | हमेशा | हाँ, अलग हो सकता है |
| स्थानीय प्राधिकरण का मृत्यु प्रमाणपत्र | मृत्यु का प्रमाण। | हमेशा | आमतौर पर एक जैसा |
| पॉलिसी दस्तावेज़ | पॉलिसी की पहचान। | अगर उपलब्ध हो; इसके बिना भी क्लेम आगे बढ़ सकता है | हाँ, अलग हो सकता है |
| दावेदार का पहचान और पते का प्रमाण | पुष्टि करता है कि पैसा किसे मिल रहा है। | हमेशा | आमतौर पर एक जैसा |
| दावेदार का बैंक विवरण | भुगतान के लिए। | हमेशा | आमतौर पर एक जैसा |
| मेडिकल रिकॉर्ड और अस्पताल का प्रमाणपत्र | मृत्यु का कारण, अगर बीमारी से हुई। | जब बीमा कंपनी माँगे, अक्सर नई पॉलिसियों में | हाँ, अलग हो सकता है |
| पुलिस रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट | दुर्घटना में मृत्यु का कारण। | दुर्घटना या अप्राकृतिक मृत्यु | हाँ, अलग हो सकता है |
| कानूनी वारिस होने का प्रमाण | दिखाता है कि वैध नॉमिनी न होने पर हकदार कौन है। | नॉमिनी न हो, या नॉमिनी की मृत्यु हो चुकी हो | हाँ, अलग हो सकता है |
अंतिम समीक्षा 18 October 2026 को।
आधिकारिक संसाधन
- IRDAI की पॉलिसीधारक वेबसाइट (नए टैब में खुलता है)पॉलिसीधारकों के लिए IRDAI की साइट: उपभोक्ता जानकारी और शिकायत कैसे करें।
- शिकायत कैसे करें (IRDAI) (नए टैब में खुलता है)पहले बीमा कंपनी से शिकायत करें। अगर वह दो हफ़्ते में हल न करे, या आप संतुष्ट न हों, तो IRDAI तक ले जाएँ।
- बीमा लोकपाल परिषद (नए टैब में खुलता है)बीमा कंपनी द्वारा शिकायत हल न होने पर बीमा लोकपाल से मुफ़्त शिकायत। ₹50 लाख तक के क्लेम।
पते 19 October 2026 को जाँचे गए।
