फ़सल बीमा किसानों को प्राकृतिक जोखिमों से पैदावार के नुकसान से बचाता है। मुख्य सरकारी योजना प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (PMFBY) है, जो राज्य सरकारों और बीमा कंपनियों के साथ उन फ़सलों और क्षेत्रों के लिए चलती है जिन्हें हर राज्य किसी मौसम के लिए अधिसूचित करता है।
बीमा कंपनियाँ पशुधन, खेती के उपकरण और दूसरी ग्रामीण पॉलिसियाँ भी देती हैं। उनका कवर, प्रीमियम और क्लेम के नियम हर पॉलिसी तय करती है; खरीदने से पहले पॉलिसी शब्दावली पढ़ें।
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पॉलिसियाँ आमतौर पर क्या कवर करती हैं
- सूखा, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, कीट और रोग जैसे प्राकृतिक जोखिमों से फ़सल का नुकसान, जैसा मौसम के लिए अधिसूचित हो
- PMFBY के तहत बुवाई न हो पाना, स्थानीय आपदाएँ और तय कटाई-बाद के नुकसान
- पशुधन पॉलिसी के तहत बीमित मवेशी या दूसरे पशुओं की मृत्यु
आपकी पॉलिसी की शर्तों में ठीक-ठीक लिखा होता है कि क्या कवर है, क्या सीमाएँ हैं और क्या शामिल नहीं है।
खरीदने से पहले क्या जाँचें
- क्या आपकी फ़सल और क्षेत्र इस मौसम के लिए अधिसूचित हैं, और नामांकन की आख़िरी तारीख
- अगर आपके पास फ़सल ऋण है: क्या बैंक ने आपका नामांकन किया है और प्रीमियम काटा है
- ज़मीन के रिकॉर्ड, बटाई या बुवाई के वे दस्तावेज़ जो आपका राज्य मानता है
- फ़सल के नुकसान की सूचना कैसे और कब तक देनी है
मुख्य शब्द
- ऋणी किसान
- मौसमी फ़सल ऋण या किसान क्रेडिट कार्ड वाला किसान, जिसका नामांकन बैंक से होता है।
- गैर-ऋणी किसान
- ऐसे ऋण के बिना किसान, जो अपनी इच्छा से नामांकन करा सकता है।
- अधिसूचित फ़सल और क्षेत्र
- वे फ़सलें और क्षेत्र जिन्हें राज्य सरकार किसी मौसम के लिए सूचीबद्ध करती है; योजना में केवल इन्हीं का बीमा हो सकता है।
लागू होने वाले नियम
- PMFBY में किसान खरीफ़ की खाद्य और तिलहन फ़सलों के लिए बीमा राशि का अधिकतम 2%, रबी की खाद्य और तिलहन फ़सलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक व बागवानी फ़सलों के लिए 5% देता है; बाकी प्रीमियम केंद्र और राज्य देते हैं। [1]
- मौसमी फ़सल ऋण या किसान क्रेडिट कार्ड वाले किसानों का नामांकन उनका बैंक करता है, जो प्रीमियम काटता है; ऐसे ऋण के बिना किसान अपनी इच्छा से नामांकन करा सकते हैं। बटाईदार और काश्तकार किसान योजना के नियमों के अनुसार नामांकन करा सकते हैं। [1]
- शिकायत और मदद: टोल-फ़्री कृषि रक्षक हेल्पलाइन 14447। [1]
जिन नियमों का हवाला दिया गया
- प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना – कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, PIB द्वारा प्रकाशित पृष्ठभूमि नोट (PIB, 29 August 2026)
कौन नामांकन करा सकता है, प्रीमियम में किसान का हिस्सा और हेल्पलाइन। राज्य सरकारें हर मौसम के लिए फ़सलें और क्षेत्र अधिसूचित करती हैं।
Finobazaar ने इन नियमों की प्रकाशित प्रतियाँ 19 October 2026 को पढ़ीं। नियम बदलते हैं: मौजूदा पाठ irdai.gov.in पर या अपनी बीमा कंपनी से जाँचें।
कैलकुलेटर
गाइड और चेकलिस्ट
- पॉलिसी अपवाद: बीमा क्या कवर नहीं करतापॉलिसी में अपवाद कहाँ मिलते हैं और उन्हें कैसे पढ़ें।
- क्लेम अस्वीकार हुआ? शिकायत और बीमा लोकपालअस्वीकृति या कम भुगतान को कैसे चुनौती दें: बीमा कंपनी, IRDAI का बीमा भरोसा और लोकपाल।
- पॉलिसी विवरण समीक्षा चेकलिस्टनई पॉलिसी में क्या जाँचें, अच्छा हो कि फ़्री-लुक पीरियड के भीतर।
आधिकारिक संसाधन
- प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना – राष्ट्रीय फ़सल बीमा पोर्टल (नए टैब में खुलता है)सरकारी फ़सल बीमा योजना: नामांकन, अधिसूचित फ़सलें और क्लेम की स्थिति।कृषि रक्षक हेल्पलाइन: 14447 (टोल-फ़्री)।
- IRDAI – भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नए टैब में खुलता है)बीमा नियामक: विनियम, परिपत्र और पंजीकृत बीमा कंपनियों व मध्यस्थों की सूचियाँ।
- IRDAI की पॉलिसीधारक वेबसाइट (नए टैब में खुलता है)पॉलिसीधारकों के लिए IRDAI की साइट: उपभोक्ता जानकारी और शिकायत कैसे करें।
पते 19 October 2026 को जाँचे गए।
